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निवेशक

 

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (5) के अनुसार, ऐसे हस्तांतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में अवैतनिक या अदावी शेष राशि, कंपनी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित की जाएगी।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में हस्तांतरण से पूर्व सदस्य कंपनी से अवैतनिक लाभांश का दावा कर सकते हैं। यह ध्यान रहे कि उक्त कोष में अवैतनिक लाभांश के हस्तांतरण उपरांत सदस्य निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, अंकेक्षण, हस्तांतरण एवं रिफंड) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसार IEPF प्राधिकरण से इसका दावा कर सकते हैं।

जिन सदस्यों ने अभी तक लाभांश वारंट (ओं) का भुगतान प्राप्त नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को अपना दावा प्रस्तुत करें जो इस पते पर स्थित है:

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